Haryana Viklang Pension Yojana 2025: हर महीने ₹3000 सीधे खाते में, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें समय-समय पर जरूरतमंद और दिव्यांग नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2025 Haryana Viklang Pension Yojana 2025। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्च आसानी से चला सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

हरियाणा सरकार Haryana Viklang Pension Yojana 2025 के तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने ₹3000 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इस योजना से लगभग लाखों दिव्यांग नागरिकों को राहत मिलेगी।

Haryana Viklang Pension Yojana 2025 का उद्देश्य

  • दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • ऐसे नागरिकों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना।
  • विकलांग व्यक्तियों को उनके दैनिक खर्च और इलाज में मदद करना।
  • समाज में दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को सुधारना

Haryana Viklang Pension Yojana 2025 योजना के तहत लाभ

  1. पात्र दिव्यांग नागरिकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन।
  2. राशि Direct Bank Transfer (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में।
  3. लाभ जीवनभर तब तक मिलेगा जब तक पात्रता बनी रहे।
  4. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा।
  5. पेंशन से दिव्यांग नागरिक अपने चिकित्सा और दैनिक खर्च पूरा कर सकते हैं।

Haryana Viklang Pension Yojana 2025 पात्रता (Eligibility Criteria)

Haryana Viklang Pension Yojana 2025 का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  3. आवेदक दिव्यांग/शारीरिक रूप से अक्षम होना चाहिए और 40% या उससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  4. आवेदक की परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
  5. आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी न हो।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड और वोटर ID
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • आय प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Haryana Viklang Pension Apply Online)

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2025 में आवेदन करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

  1. हरियाणा समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘Old Age/Disability Pension’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
  4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें व्यक्तिगत और दिव्यांगता से संबंधित जानकारी दें।
  5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें – आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक।
  6. आवेदन सबमिट करें और एप्लीकेशन नंबर सेव करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • नजदीकी CSC सेंटर या समाज कल्याण कार्यालय में जाएं।
  • आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होने पर बैंक खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी।

योजना के फायदे

  • दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता
  • पेंशन हर महीने समय पर बैंक अकाउंट में।
  • परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा।
  • सरकारी सहायता से दिव्यांग नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?
A1: पात्र दिव्यांग नागरिकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है।

Q2: आवेदन कैसे करें?
A2: आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन या नजदीकी CSC सेंटर पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q3: इस योजना में न्यूनतम आयु कितनी है?
A3: न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

Q4: क्या यह पेंशन जीवनभर मिलेगी?
A4: हां, जब तक दिव्यांगता प्रमाणित है और पात्रता बनी हुई है, पेंशन मिलती रहेगी।

Q5: पेंशन कब से मिलेगी?
A5: आवेदन स्वीकृत होने के बाद, पेंशन हर महीने सीधे बैंक खाते में जमा होगी।

Note: यह जानकारी रिपोर्ट्स के आधार पर दी गयी है, ऐसी और जानकारिया पड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करे।

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