डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक UPI (Unified Payments Interface) है। आज लाखों लोग हर दिन अपने मोबाइल से सेकंडों में पैसे भेजते और प्राप्त करते हैं। लेकिन जब बात ₹50,000 या उससे अधिक की UPI Transaction की आती है, तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है—क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा?
आइए जानते हैं इनकम टैक्स के नियम और कब UPI ट्रांज़ैक्शन पर टैक्स देना पड़ सकता है।
Table of Contents
UPI Transaction पर टैक्स का नियम
सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सिर्फ UPI से पैसा भेजने या लेने पर सरकार टैक्स नहीं लगाती। टैक्स तभी लगेगा जब यह पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम, गिफ्ट या बिजनेस इनकम के रूप में माना जाए।
- Self-transfer (अपना ही पैसा अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करना) पर कभी टैक्स नहीं लगता।
- रिश्तेदारों से मिलने वाली कोई भी राशि टैक्स-फ्री है, चाहे वह ₹50,000 हो या ₹5 लाख।
UPI Transaction गिफ्ट टैक्स और ₹50,000 की सीमा
इनकम टैक्स एक्ट के Section 56(2) के तहत ₹50,000 तक के गिफ्ट टैक्स-फ्री होते हैं, अगर वह non-relative यानी दोस्त, सहकर्मी या जान-पहचान वाले से मिले हों।
- अगर आपको ₹50,000 से कम गिफ्ट या ट्रांसफर मिलता है, तो कोई टैक्स नहीं।
- अगर ₹50,000 से ज्यादा राशि एक ही साल में non-relative से मिली, तो पूरी राशि taxable होगी।
उदाहरण:
- दोस्त ने ₹40,000 भेजे और सहकर्मी ने ₹20,000 भेजे, तो कुल ₹60,000 हुआ।
- यह ₹50,000 की सीमा से अधिक है, इसलिए पूरे ₹60,000 पर टैक्स लगेगा, सिर्फ अतिरिक्त ₹10,000 पर नहीं।

रिश्तेदारों से पैसा मिलने पर
अगर यह ट्रांज़ैक्शन आपके माता-पिता, भाई-बहन, पति/पत्नी या बच्चों जैसे निर्धारित रिश्तेदारों से आया है, तो किसी भी राशि पर टैक्स नहीं लगता।
भले ही रिश्तेदार आपको ₹2 लाख भी भेजें, यह पूरी तरह टैक्स-फ्री रहेगा।
बिजनेस और प्रोफेशनल पेमेंट्स
अगर आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस करते हैं या किसी सेवा के लिए पेमेंट UPI से लेते हैं, तो यह पैसा Income from Business/Profession माना जाएगा।
- इस पर टैक्स आपके स्लैब के अनुसार लगेगा।
- इसे ITR में दिखाना ज़रूरी है, वरना पेनल्टी लग सकती है।
कैशबैक और रिवॉर्ड
आजकल UPI पर कैशबैक, स्क्रैच कार्ड और वाउचर मिलते हैं।
- अगर सालभर में ये ₹50,000 से कम हैं, तो टैक्स नहीं लगेगा।
- अगर यह ₹50,000 से अधिक हो जाएं, तो यह Income from Other Sources के तहत taxable होंगे।
कब लगेगा टैक्स?
| स्थिति | टैक्स लागू? | विवरण |
|---|---|---|
| Self-transfer | ❌ नहीं | अपना ही पैसा अपने अकाउंट में भेजना |
| Relative से कोई भी राशि | ❌ नहीं | पूरी तरह टैक्स-फ्री |
| Non-relative से ₹50,000 तक | ❌ नहीं | टैक्स-फ्री सीमा के भीतर |
| Non-relative से ₹50,000+ | ✅ हाँ | पूरी राशि taxable |
| बिजनेस/फ्रीलांस पेमेंट | ✅ हाँ | प्रोफेशनल इनकम के रूप में taxable |
| Cashback/Rewards ₹50,000+ | ✅ हाँ | Income from Other Sources में जोड़ना |
टैक्स से बचने के सुझाव
- बड़े गिफ्ट को हमेशा बैंक ट्रांसफर से लें और स्क्रीनशॉट/स्टेटमेंट रखें।
- ₹50,000 से अधिक की non-relative राशि को ITR में “Other Income” दिखाएं।
- बिजनेस पेमेंट और गिफ्ट को अलग रखें ताकि गलती से टैक्स चोरी न मानी जाए।
FAQ
Q1: क्या मैं UPI से ₹50,000 खुद को भेजूं तो टैक्स लगेगा?
A1: नहीं, Self-transfer पर कोई टैक्स नहीं।
Q2: दोस्त से ₹60,000 UPI में मिले तो क्या होगा?
A2: यह non-relative है, इसलिए पूरी ₹60,000 राशि taxable होगी।
Q3: रिश्तेदार ₹1 लाख भेजें तो?
A3: टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि relative से मिलने पर कोई लिमिट नहीं।
Q4: कैशबैक और रिवॉर्ड पर टैक्स लगेगा?
A4: हाँ, अगर सालभर में ₹50,000 से अधिक हो जाए तो taxable है।
निष्कर्ष
सिर्फ UPI से पैसा भेजने या लेने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब यह ₹50,000 से अधिक का गिफ्ट non-relative से मिले, या बिजनेस/इनकम के रूप में हो, तभी इनकम टैक्स के नियम लागू होते हैं। सही डॉक्यूमेंटेशन और समय पर ITR भरने से आप बेफिक्र रह सकते हैं।
Note: यह जानकारी रिपोर्ट्स के आधार पर दी गयी है, एडमिशंस और कोर्सेज से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कॉलेज की Official Website पर जाए, ऐसी और जानकारिया पड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करे।
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